हैदराबाद में एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 साल की एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में राज्यसभा सदस्य लिंगमनेनी रमेश के 21 साल के बेटे लिंगमनेनी संजूश पर आरोप लगाया गया है कि वह कार बहुत तेज़ रफ़्तार और लापरवाही से चला रहा था। कार एक्सीडेंड की मृतक भारती मुखी, जो इनऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल कपड़ों के स्टोर में काम करती थीं, 16 अगस्त को माधापुर इलाके में अपने काम की जगह के पास सड़क पार करते समय कार की चपेट में आ गईं और उनकी मौत हो गई।
सांसद के बेटे पर महिला को कुचलने का आरोप
साइबराबाद पुलिस ने कार चलाने वाले व्यक्ति की पहचान 21 साल के संजूश के तौर पर की है। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की जन सेना पार्टी से जुड़े हैं। उन्हें अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। माधापुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) सीएच श्रीधर ने बताया कि आरोपी को नोटिस भेजा गया है। अधिकारी ने कहा कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया है क्योंकि यह ज़मानत वाला अपराध है और इसमें अधिकतम सज़ा सात साल से कम है।

एफआईआर में क्या कहा गया है
माधापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में मौत,16.08.2026 को दोपहर लगभग 3:00 बजे, हैदराबाद के माधापुर में इनऑर्बिट मॉल के सामने एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई। मृतक, 26 वर्षीय भारती मुखी, इनऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थीं। उस दिन, वह अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ खाना लेने के लिए ITC कोहिनूर के पास गई थीं। जब वे इनऑर्बिट मॉल लौट रही थीं और मॉल के सामने सड़क पार कर रही थीं, तभी रजिस्ट्रेशन नंबर TG-09-G-0666 वाली एक कार कथित तौर पर तेज़ रफ़्तार और लापरवाही से आई और भारती मुखी को टक्कर मार दी।
भारती मुखी के सिर में गंभीर चोट आई और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा; उन्हें तुरंत जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।शिकायत के आधार पर, माधापुर पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 106(1) के तहत अपराध संख्या 1238/2026 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
पुलिस ने क्या बताया
जांच के दौरान, दुर्घटना के समय गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की पहचान लिंगामेनेनी संजुश के रूप में हुई, जो लिंगामेनेनी रमेश के बेटे हैं, उम्र 21 साल, पेशा: बिज़नेस, निवासी: हाईटेक सिटी, माधापुर। उसी दिन उन्हें हिरासत में लिया गया और आरोपी का 'ड्रंक एंड ड्राइव' टेस्ट और ड्रग टेस्ट किया गया। खून के नमूने भी लिए गए और जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजे गए। दुर्घटना में शामिल गाड़ी को भी ज़ब्त कर लिया गया। फिलहाल PME (पोस्टमॉर्टम) रिपोर्ट हासिल करने के लिए जांच चल रही है।
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